तारबंदी योजना (Tarbandi Yojana) के तहत किसानों को अनुदान के रूप में सरकार 228 करोड रुपए प्रदान करने वाली है, आईए जानते हैं डिटेल..
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Tarbandi Yojana | किसानों को जानवरों से अपनी फसल की सुरक्षा की चिंता रहती है। किसानों की इस परेशानी को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार तारबंदी योजना चल रही है। इस योजना के तहत खेतों में खड़ी फसलों का नीलगाय, जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान बचाने के लिए खेत की मेड़ पर जो तरफ तार लगाए जाते हैं।
राज्य सरकार ने इसके लिए खेत तारबंदी योजना (Tarbandi Yojana) शुरू की है। इस योजना का फायदा उठाकर किसान अपने खेतों में तारबंदी कर सकते हैं, जिससे उनकी फसलों का जंगली जानवरों से बचाव होगा है।
इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने किसानों को 228 करोड रुपए का अनुदान दिए जाने की घोषणा की है। यह योजना राज्य सरकार द्वारा छोटी जोत एक सीमांत किसानों के लिए चलाई जा रही है। अगर आप भी अपने खेतों के चारों ओर तारबंदी के लिए अनुदान प्राप्त करना चाहते है तो इसके लिए दस्तावेज, पात्रता एवं आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी, आईए जानते हैं..
70% तक मिलती है सब्सिडी
राजस्थान सरकार द्वारा खेत तारबंदी योजना (Tarbandi Yojana) के तहत अपने खेतों के चारों तरफ तारबंदी के लिए किसानों को 70% तक की सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 400 रनिंग मीटर की तारबंदी पर 60% या अधिकतम 48,000 रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है। Tarbandi Yojana योजना के तहत अन्य किसानों के लिए 50% सब्सिडी या अधिकतम 40,000 रुपये तक की सब्सिडी है। सामुदायिक स्तर पर, सरकार तारबंदी स्थापना लागत का 70% या अधिकतम 56,000 रुपये तक का अनुदान प्रदान करती है।
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तारबंदी योजना की पात्रता एवं शर्तें
योजना (Tarbandi Yojana) का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषक राजस्थान का निवासी होना चाहिए आवेदक राजस्थान का मिल निवासी होना चाहिए। क्योंकि यह योजना राजस्थान के किसानों के लिए ही है। खेत तारबंदी सब्सिडी योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर संलग्न कृषि भूमि होनी चाहिए। यह लाभ दो या दो से अधिक किसानों के समूह को भी मिलता है, बशर्ते उनकी सम्मिलित भूमि 1.5 हेक्टेयर हो।
सामुदायिक आवेदन के लिए 10 किसानों के समूह को सामूहिक रूप से न्यूनतम 5 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए। इस योजना (Tarbandi Yojana) का लाभ उठाते हुए, किसान अपने खेतों की तारबंदी कर रहे हैं, जिससे नीलगाय, आवारा मवेशियों और जंगली जानवरों से अपनी फसलों की सुरक्षा कर पा रहे हैं। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति और फसल उत्पादन में सुधार हुआ है।
तारबंदी योजना में आवेदन की प्रक्रिया
तारबंदी योजना (Tarbandi Yojana) के तहत किसानों को सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के वक्त किसान जन आधार कार्ड/ भामाशाह कार्ड। आधार कार्ड जरूरी है। किसान आवेदन के समय भू-स्वामी की नवीनतम जमाबंदी की कॉपी अथवा भू-स्वामित्व के प्रमाण हेतु राजस्व विभाग की पासबुक की कॉपी को अपने साथ रखे।
जिसके बाद आवेदन के लिए आप घर बैठे योजना (Tarbandi Yojana) में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो राज किसान साथी पोर्टल https://rajkisan.rajasthan.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। कृषक राज किसान साथी पोर्टल पर जनआधार के माध्यम से स्वयं या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन कर सकेगा। आवेदक आवेदन पत्र आन-लाईन जमा किये जानें की प्राप्ति रसीद आन-लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।
आवेदन के उपरान्त कृषि विभाग द्वारा तारबंदी स्थापना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जायेगी। इसकी सूचना मोबाईल संदेश/कृषि पर्यवेक्षक के द्वारा प्राप्त होगी। तारबन्दी किये जानें से पूर्व व कार्य पूर्ण होने पर विभाग द्वारा मौका/सत्यापन व जियोटेगिंग। अनुदान राशि सीधे कृषक के खाते में जमा होगी।
अधिक जानकारी के लिए यहां संपर्क करें
- टेलीफोन : 0141-2227849
- सहायता केंद्र 1: 0141-2927047
- सहायता केंद्र 2: 0141-2922613
- कक्ष सं. – 114, पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर 302005
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