वर्ष 2026-27 के लिए प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग यूनिट स्थापित करने हेतु मिलेगा 25 लाख तक अनुदान

दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन (Subsidy Scheme) के अंतर्गत प्रदेश के चयनित जिलों में कुल 55 प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित करने हेतु आवेदन आमंत्रित।

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Subsidy Scheme | दलहन फसलों की खेती करने वाले किसानों और उद्यमियों के लिए एक बेहतरीन अवसर सामने आया है। सरकार दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन के तहत प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग यूनिट स्थापित करने के लिए भारी अनुदान दे रही है, जिससे किसान और उद्यमी अपने स्तर पर दलहन प्रसंस्करण का काम शुरू कर सकें। इस योजना (Subsidy Scheme) के तहत यूनिट स्थापित करने पर 25 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे न सिर्फ दलहन उत्पादों की क्वालिटी बेहतर होगी, बल्कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य भी मिल सकेगा।

संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश के चयनित जिलों में कुल 55 प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह योजना न सिर्फ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करेगी बल्कि दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगी। आइए जानते हैं इस Subsidy Scheme योजना के तहत कौन आवेदन कर सकता है, क्या पात्रता है और आवेदन की पूरी प्रक्रिया क्या है।

कौन कर सकते है योजना में आवेदन | Subsidy Scheme

दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन के पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर घटल अंतर्गत प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग यूनिट्स स्थापित करने के इच्छुवा आवेदकों से ऑन-लाईन आवेदन पत्र संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल www.chc.mpdage.org के माध्यम से आमंत्रित किये जाते है। आवेदन करने हेतु किसान उत्पादक संगठन (FPO), कुस्टर लेवल फेडरेशन (CLF), प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS), किसी भी अधिनियम के तहत पंजीकृत कोई अन्य उपक्रम एवं व्यकि पात्र होंगे।

नोट:- FPO, CLF, PACS एवं अन्य उपक्रम जो कम से कम दो वर्ष पूर्व से पंजीकृत हो एवं क्रियाशील होने की स्थिति में ही पात्र होगें एवं Subsidy Scheme आवेदन उनके चयनित अध्यथ अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से मान्य किया जायेगा।

योजना (Subsidy Scheme) की मुख्य बातें

FPO, CLF, PACS एवं अन्य पात्र संस्थाएं आवेदन कर सकती हैं।

अधिकतम ₹25 लाख तक अनुदान (33% तक सब्सिडी)

भवन, गोदाम एवं प्रसंस्करण अवसंरचना निर्माण पर सहायता।

आवेदन के साथ ₹1,00,000 (SC/ST/ महिला हेतु ₹50,000) धरोहर राशि जमा करना अनिवार्य।

आवेदन अवधि : 15 जुलाई 2026 से 30 अगस्त 2026 तक। कंम्यूटरीकृत लॉटरी : 01 सितम्बर 2026 तक।

सीमित लक्ष्य होने के कारण पात्र संस्थाएं समय रहते आवेदन करें।

Subsidy Scheme के अंतर्गत किन्हें कितना मिलेगा अनुदान

प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग यूनिट्स (दाल मिल) प्रदेश के चयनित जिलों में स्थापित किया जाना है। पात्र हितग्राहियों को परियोजन प्रस्ताव अंतर्गत प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग यूनिट्स (दाल मिल) तथा भवन / गोदाम / भंडारण अधोसंरचना के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। भूमि, विद्युत, मानव संसाधन आदि पर होने वाले व्यय को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। यह सहायता परियोजना लागत का अधिकतम 33 प्रतिशत अथवा प्रति इकाई राशि रू. 25.00 लाख, जो भी कम हो, तक सीमित रहेगी।

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भवन / गोदाम / मंडारण अधोसंरचना के निर्माण हेतु देय सब्सिडी का अधिकतम हिस्सा कूल पात्र Subsidy Scheme राशि का 30 प्रतिशत होगा अर्थात, परियोजना आगंव के 33 प्रतिशत अथवा राशि क. 25.00 लाख (जो भी कम हो) के आधार पर मिनीमम कूल पात्र सब्सिडी राशि का अधिकतम 30 प्रतिशत ही पवम, गोदाम / भंडारण अवसंस्तन निर्माण के लिए मानय होगा।

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धरोहर राशि कितनी बनानी होगी | Subsidy Scheme

प्रत्येक आवेदक को आवेदन हेतु धरोहर राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के कप में जमा करायी जानी होगी। सामान्य वर्ग के आवेदकों/पंजीकृत किसान उत्पादक संगठन (FPO), क्रूस्टर लेवलं फेडरेशन (CLF). प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS), व्यक्ति, किसी भी अधिनियम के तहत पंजीकृत कोई अन्य उपक्रम को राशि रु 1,00,000/- तथा अनुसूचित जाति/जनजाति तथा महिला आवेदकों को राशि रु. 50,000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट संबंधित जिला उप संचालक, शिगंधग काजूदाण तला वृषि विकास के नाम से बनाया जाना होगा। कुल 55 प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग यूनिटल हेतु आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं।

योजनांतर्गत ग्राम आवेदन वितीय वर्ष 2026-27 हेतु वैध रहेगें ऑनलाईन आवेदन के साथ घरोहर राशि के डिमाण्ड ड्रायट की स्वेत्न प्रति अमलोड की जाना होगी। डिमाण्ड ड्राफ्ट की मूल प्रति अभिलेखों के सत्यापन के समय संबंधित कार्यालय में जमा करायी जानी अनिवार्य होगी।

योजना (Subsidy Scheme) के अंतर्गत उपयुक्त पाये गये आवेदकों की धरोहर राशि प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग युनिट्स स्थापना के उपरांत लौटाई जा सकेगी. किंतु यदि आवेदक प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग यूनिट्स स्थापित करने में असफल रहता है तो धरोहर राशि शासन द्वारा राजसात कर ली जायेगी। प्रत्येक जिले हेतु हितग्राहियों का चयन कम्प्यूटराईज्ड तरीके से होगा।

कब जारी होगा लॉटरी परिणाम

प्राप्त आवेदनों के अनुसार दिनांक 01 सितम्बर 2026 को दोपहर 12.00 बजे संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी भोपाल में कम्पयूटराईज्ड लॉटरी की जायेगी। ( लॉटरी से जिलेना निषावित की गई प्राथमिकता सूचियाँ संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल www.chc.mpdage.org पर 01 सितम्बर 2026 को सांय 5:00 बजे से देखी जा सकेगी।) जिलेवार आवेदकों के अभिलेखो – दिनांक- 04 से 05 सितम्बर 2026 तक का सत्यापन एवं डिमाण्ड ड्राफ्ट समय प्रात: 10:00 से सायं 6:00 तक जमा करने की अवधि।

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